
कोरबा-पश्चिम में जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने में नाकाम रही प्रशासन को न्यायालय ने अब 60 दिवस में जगह खाली कराने के लिए कहा है।
बांकीमोंगरा में अवैध कब्जेदार के खिलाफ सिविल न्यायालय ने बड़ी कार्यवाही की हैं। प्रार्थी की शिकायत पर न्यायालय ने आदेश जारी किया हैं कि अवैध कब्जेदार को दो महीने के अंदर जमीन खाली करनी होगी और मकान तोडना होगा।
जानकारी के अनुसार इस मामले में अधिवक्ता रोशन वर्मा ने 5 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। द्वितीय जिला न्यायाधीश कटघोरा जितेंद्र कुमार सिंह के न्यायालय में पूरी सुनवाई के बाद प्रार्थी के आवेदन को सही पाया और आदेश पारित किया। प्रार्थी ने कहा कि न्याय में देर हुई, लेकिन न्याय मिला और वे खुश हैं।