Wednesday, January 22, 2025
HomeBlogदेर रात में पास्टर भीम चन्द्रा ने मारपीट की,चर्च में बिना अनुमति...

देर रात में पास्टर भीम चन्द्रा ने मारपीट की,चर्च में बिना अनुमति आयोजन व दखल सहित कई शिकायतें हैं मानिकपुर चौकी पुलिस कर रही है इस मामले की जांच

पास्टर पर 20 रुपये का नोट 1 हजार में बेचने, आवास पर कब्जा की भी है शिकायत कोरबा।

मानिकपुर पुलिस सहायता केंद्र के अंतर्गत एसईसीएल कालोनी क्षेत्र में स्थित द पेन्टीकास्टल इवेंजेलिकल्स सोसायटी द्वारा संचालित चर्च में बिना अनुमति आयोजन कराने के मामले में पास्टर भीम चन्द्रा ने क्षुब्ध होकर अध्यक्ष के साथ मारपीट कर चोटिल कर दिया। उनकी माँ के साथ भी हाथापाई का आरोप है।जानकारी के मुताबिक घटना कल मंगलवार रात करीब 9 बजे की है। बताया गया कि रात को उक्त चर्च का वर्षों से संचालन करते आ रहे सुगना बर्मन प्रार्थना कर बाद घर लौट रहे थे कि रास्ते में पास्टर भीम चन्द्रा अपने घर के सामने मौजूद थे वे सुगना को देखकर विवाद पर उतर आए, मना करने पर हाथापाई हुई तो जानकारी मिलते ही सुगना का भतीजा आशीष बर्मन और आशीष की माँ वहां पहुंचकर बीच-बचाव किए। आरोप है कि भीम ने इस दौरान किसी धारदार वस्तु से आशीष पर हमला कर दिया जिससे सिर,चेहरा और अन्य हिस्सों में चोट लगने से खून बहा। उसकी माँ से भी अभद्रता की गई। बात फैलते ही बड़ी संख्या में लोग पुलिस चौकी पहुंचे। आशीष ने भीम और उसकी पत्नी के विरुद्ध लिखित शिकायत दी है तो वहीं भीम चन्द्रा ने भी लिखित शिकायत किया है। घायल आशीष के चोटों का रात में ही मुलाहिजा कराया गया। घटना को लेकर क्षेत्र के मसीहीजनों में तीखी प्रतिक्रिया है।0 धारा 145 की कार्यवाही,फिर भी बिना अनुमति आयोजन की हुई है शिकायतइस घटनाक्रम की वजह चर्च में बिना अनुमति पास्टर भीम चन्द्रा द्वारा कराए जाने वाले आयोजन को लेकर की गई शिकायत है। मारपीट से कुछ घण्टे पहले आर. आशीष बर्मन, द पेन्टीकास्टल इवेंजेलिकल्स सोसायटी पंजीयन कं-24665 के अध्यक्ष ने एसडीएम के समक्ष शिकायत किया था। समिति मानिकपुर स्थित चर्च का संचालन कार्य विगत 40 वर्षों से करते आ रहे है जिसमें समिति का गठन वर्ष 2014 में किया गया। तत्पश्चात् से समिति के द्वारा ही चर्च में किये जाने वाले कार्यकम की रूपरेखा तैयार कर समिति के अन्य सदस्यों के समक्ष रखने उपरांत ही कार्यक्रम को किया जाता है। भीम चंद्रा को वर्ष 2014 में समिति एवं चर्च के कार्य संचालन एवं देखरेख करने हेतु पास्टर के रूप में नियुक्ति की गई थी किंतु भीम चंद्रा के द्वारा समिति से लाभ प्राप्त करने के आशय से समिति के निर्देशों एवं नियमावलियों का पालन न करते हुए अपने मन मुताबिक कार्य चर्च में किया जाता था जिस कारण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण द्वारा भीम चंद्रा को उक्त कार्यभार से हटाकर समिति से बाहर कर दिया गया है। किंतु इसके बवाजूद भी भीम चंद्रा के द्वारा मनमाने तरीके से कार्य कर अन्य व्यक्तियों को चर्च में बुलाकर चर्च के समयानुसार काम न करते हुए मनमाना एवं अपराधिक कार्य चर्च में करता है जिसे समझाने पर वाद-विवाद एवं मारपीट पर उतारू हो जाता है। इस सबंध में पूर्व में समिति द्वारा मानिकपुर चौकी में शिकायत की जा चुकी है किंतु उक्त शिकायत में समझाईस देकर कोई कार्यवाही नही किया गया।एसडीएम को बताया गया कि इसके पश्चात् आने वाले समय में दिसबंर माह 2024 में महापर्व क्रिसमस पर्व चर्च में मनाया जाना है जो कि, समिति द्वारा निर्धारित नियमावली एवं सदस्यों के बताए अनुसार कार्यकम किया जाना है। किंतु इसके पूर्व ही भीम चंद्रा के द्वारा उक्त समिति द्वारा संचालित चर्च में पुनः हस्तक्षेप करते हुए मनमाने तरीके से क्रिसमस पर्व में आयोजन करने वाली बात कर रहा है जिस संबंध में वह प्रचार स्वरूप पामप्लेट भी छपाकर लोगो के बीच बांट रहा है, उसे समझाया गया, किंतु बात न मानते हुए वाद-विवाद करने लगा है। उक्त समिति में कई वर्षों से समिति द्वारा बनाये गए नियमावली अनुसार कार्य कर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है जिसे समस्त भाई-बंधु मधुरता एवं प्रेम पूर्वक स्वीकार करते है। भीम चंद्रा के द्वारा इस प्रकार बिना किसी प्रारूप के या समिति के सदस्यों के सहमति लिये बिना कार्यक्रम का आयोजन किया जाना, विवाद की स्थिति निर्मित करने का उद्देश्य निर्धारित करती है। भीम चंद्रा का यह कार्य हमारे पर्व को दूषित करने के आशय से किया जा रहा है, जबकि एसडीएम के न्यायालय में रंजना सिंह व भीम चंद्रा के विरूद्ध धारा-145 के तहत् एक प्रकरण लंबित है एवं उनको अनुमति दिये जाने से चर्च के सदस्यो के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने की पूर्ण संभावना है। निवेदन है कि, यदि भीम चंद्रा द्वारा भविष्य में कोई आवेदन चर्च के कार्यक्रम हेतु अनुमति बाबत् दिया जाता है तो उसे अस्वीकार किये जाने की दया करें। उक्त पत्र से क्षुब्ध होकर मारपीट की घटना घटित की गई है।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular