Friday, December 27, 2024
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Korba News : धजाक में मवेशी को लेकर विवाद पर ग्रामीण की हत्या, 3 को उम्रकैद

कटघोरा : कोरबा जिले के धजाक गांव में मवेशी के बाड़ी में जाने को लेकर उत्पन्न विवाद के बाद एक ग्रामीण की हत्या कर दी गई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस मामले में फैसला सुनाया। एक महिला सहित 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया।
वर्ष 2022 में हत्या की यह घटना हुई थी। बताया गया कि चौकी मोरगा थाना बाँगो जिला कोरबा अर्न्तगत ग्राम कुम्हारीपानी घजाक में हुई इस घटना में बालसाय तिर्की पिता पंकू तिर्की उम्र 45 वर्ष की मौत हो गई। उसके साथ आरोपीगण विरेन्द्र एक्का उम्र 28 वर्ष, फिलीप एक्का उम्र 30 वर्ष, सोनामणी एक्का उम्र 24 वर्ष, बुधमनिया एक्का उम्र 25 वर्ष, एवं खलासो एक्का उम्र 45 वर्ष, का करीबन एक वर्ष पूर्व से बाड़ी मे लगे लकड़ी के रूथान को तोडफोड़ करने तथा मृतक का पालतू जानवर बैल आरोपीगण के बाड़ी में चले जाने एवं उसके गले में बंधे घंटी को किसी के द्वारा खोल के संबंध में विवाद था। 24/9/2022 को रात्रि 8.00 बजे सभी आरोपीगण विरेन्द्र एक्का, फिलीप एक्का, सोनामणी एक्का, बुधमनिया एक्का, एवं खलासो एक्का सभी एक राय होकर मृतक एवं उसके परिवार जब अपने घर में टी.वी. देख रहे थे। तब उनके घर को खटखटाकर खोलवाकर जबरन घुसकर मृतक बालसाय तिर्की को पकडक़र लड़ाई झगड़ा मारपीट करते हुए अपने घर के आँगन में ले गये और आँगन में गड़े खुंटे में बॉथ कर लाठी डंड़ा एवं हाथ मुक्के से बेरहमी पूर्वक मारपीट की। जिससे मृतक बालसाय तिर्की की मृत्यु उनके आँगन में ही हो गया। मारपीट करने से बीच बचाव करने मृतक की पत्नि पहुंची, उसें भी मारपीट कर चोट पहुँचाये और आरोपीगण द्वारा मृतक को मारपीट हत्या करने की सूचना चौकी मोरगा थाना बॉगों जिला कोरबा छ.ग. में मृतक की पत्नि के द्वारा 25/9/2022 को दी गई। जिस पर चौकी मोरगा थाना बॉगों में प्रथम सूचना क्र. 131/2022 अपराध धारा 147,148,450 302 भा.द. वि. के अर्न्तगत पंजीबद्ध किया गया।

विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई न्यायालय जितेन्द्र कुमार सिंह द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा जिला कोरबा में किया गया। जहाँ अतिरिक्त लोकअभियोजक राकेश जायसवाल कटघोरा के द्वारा साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत किये जाने पर आरोपीगण को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित कर 29/2/2024 को निर्णय पारित किया गया।

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