मामला कोरबा के पथर्रीपारा क्षेत्र का है। पीड़ित रोहित मिरी, जो ऑटो चालक है, ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी का परिचय रूमगड़ा निवासी प्रदीप पुरायणे से कांग्रेस सेवा दल के माध्यम से हुआ था। आरोप है कि प्रदीप पुरायणे ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान का संचालन दिलाने के नाम पर 25 हजार रुपये लिए थे और काम नहीं होने की स्थिति में रकम लौटाने का आश्वासन दिया था। लेकिन 11 मई 2026 तक पैसा वापस नहीं किया गया। पीड़ित रोहित मिरी और उसकी पत्नी त्रिवेणी मिरी 11 मई की शाम करीब 5 बजे रूमगड़ा स्थित प्रदीप पुरायणे के घर पैसा वापस मांगने पहुंचे। इसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि प्रदीप पुरायणे ने गाली-गलौच करते हुए रोहित मिरी को जान से मारने की धमकी दी और लोहे की रॉड से सिर और पैर पर हमला कर दिया।हमले में रोहित के सिर में गंभीर चोट आई, जिससे खून निकलने लगा। इसके अलावा बाएं हाथ की कलाई, दाहिने हाथ के पास, गर्दन और बाएं घुटने के नीचे भी चोटें आई हैं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी प्रदीप पुरायणे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 296 और 351(3) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी
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