कोरबा जिले के जमनीपाली स्थित मोहनम बिग बाजार के संचालकों को मिसब्रांड पैक्ड सूजी मामले में बड़ा झटका लगा है। कटघोरा न्यायालय द्वारा लगाए गए 3 लाख रुपये के अर्थदंड को चुनौती देते हुए आरोपियों ने उच्च न्यायालय और जिला ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी।
जानकारी के अनुसार, इस मामले में मोहन जैन, सुरेंद्र जैन समेत कुल चार आरोपियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और मिसब्रांड पैक्ड सूजी के मामले में कार्रवाई की गई थी। कटघोरा न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी पर 3 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई थी।
बाद में आरोपियों ने इस फैसले को चुनौती देते हुए अपील प्रस्तुत की, लेकिन जिला ट्रिब्यूनल की न्यायाधीश ममता भोजवानी ने सुनवाई के बाद कटघोरा न्यायालय के आदेश को सही ठहराया। अपने फैसले में ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट टिप्पणी की कि कानून के तहत न्यायालय को प्रत्येक आरोपी पर 3 लाख रुपये तक का अर्थदंड लगाने का अधिकार प्राप्त है और मामले की गंभीरता को देखते हुए लगाया गया जुर्माना अधिक नहीं बल्कि उचित है।
ट्रिब्यूनल ने कहा कि निचली अदालत का आदेश विधिसम्मत और न्यायसंगत है, इसलिए आरोपियों की अपील स्वीकार करने का कोई आधार नहीं बनता। इसके साथ ही सभी आरोपियों की अपील खारिज कर दी गई और 3 लाख रुपये की पेनाल्टी को बरकरार रखा गया।
इस फैसले को खाद्य सुरक्षा कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित और मानक अनुरूप खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के नियमों को और मजबूती मिलेगी।














