कोरबा। दीपावली पर्व को देखते हुए कोरबा पुलिस ने जनसुरक्षा और अग्नि सुरक्षा को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, आगजनी और अव्यवस्था को रोकने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पटाखा व्यापारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने पटाखा कारोबारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे लाइसेंस की शर्तों और निर्धारित सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें। नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश ठाकुर, नगर पुलिस अधीक्षक प्रतीक चतुर्वेदी, सीएसीबी प्रभारी विरासत कुजूर, नगर निगम की ओर से सुमित गुप्ता सहित होमगार्ड अग्निशमन दल के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक पटाखा दुकान में वैध लाइसेंस की प्रति अनिवार्य रूप से प्रदर्शित होनी चाहिए। पटाखों का विक्रय और भंडारण केवल लाइसेंस में निर्धारित स्थान पर ही किया जाए। निर्धारित मात्रा से अधिक पटाखे रखना, लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद कारोबार करना और दुकान का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा।वहीं अग्नि सुरक्षा को लेकर भी विशेष दिशा-निर्देश दिए गए। पुलिस ने दुकानदारों से कहा कि प्रत्येक दुकान में पर्याप्त संख्या में अग्निशमन यंत्र, रेत और पानी की व्यवस्था रखी जाए। दुकानों में बीड़ी, सिगरेट, माचिस और खुली आग का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही विद्युत वायरिंग सुरक्षित रखने, दुकानों के बीच निर्धारित दूरी बनाए रखने और अग्निशमन वाहनों के आवागमन के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए।
होमगार्ड अग्निशमन दल ने दिया प्रशिक्षण

बैठक की एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि होमगार्ड के अग्निशमन दल द्वारा पटाखा व्यापारियों को अग्निशमन यंत्रों के उपयोग का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने मौके पर डेमो के माध्यम से बताया कि आग लगने की स्थिति में किस प्रकार अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल कर शुरुआती स्तर पर आग पर काबू पाया जा सकता है। व्यापारियों को समझाया गया कि केवल अग्निशमन उपकरण रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका सही तरीके से संचालन करना भी आना चाहिए
प्रतिबंधित पटाखों और अवैध भंडारण पर रहेगी नजर

पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों को केवल वैध एवं अधिकृत पटाखों का ही विक्रय करने के निर्देश दिए। प्रतिबंधित पटाखों का भंडारण और बिक्री नहीं करने, पटाखों के साथ ज्वलनशील सामग्री नहीं रखने तथा दुकानों के सामने अनावश्यक भीड़ और वाहनों का जमावड़ा नहीं होने देने की हिदायत दी गई। साथ ही आपातकालीन निकास मार्ग हमेशा खुला रखने और नाबालिगों को पटाखे बेचने सहित लागू कानूनी प्रतिबंधों का पालन करने को कहा गया।
लापरवाही पर होगी वैधानिक कार्रवाई
कोरबा पुलिस ने साफ कर दिया है कि दीपावली के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए सभी पटाखा व्यापारियों को प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।अब देखने वाली बात होगी कि दीपावली के दौरान पटाखा दुकानों में इन सुरक्षा निर्देशों का कितना पालन होता है और पुलिस प्रशासन नियमों की निगरानी किस तरह सुनिश्चित करता है।




